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TDS, STT सहित इनकम टैक्स से जुड़े ये 5 नए नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू, जानिए आप पर पड़ेगा क्या असर

1 अक्टूबर से केंद्र और राज्य सरकारों के कुछ खास बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पर 10 फीसदी टीडीएस लागू होगा। इनमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी शामिल होंगे। इसका ऐलान सरकार ने इस साल यूनियन बजट में किया था। अब तक सरकार के बॉन्ड्स टीडीएस के दायरे से बाहर थे

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 26, 2024 पर 6:26 PM
TDS, STT सहित इनकम टैक्स से जुड़े ये 5 नए नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू, जानिए आप पर पड़ेगा क्या असर
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) के ट्रेड्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगा। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में किया था।

इस साल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में सरकार ने कई नए नियमों का ऐलान किया था। इनमें से ज्यादातर इनकम टैक्स से जुड़े हैं। ये नियम अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। इनके बारे में पहले से जानकारी होने से आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

एफएंडओ ट्रेड्स पर ज्यादा STT

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) के ट्रेड्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगा। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में किया था। सरकार ने एफएंडओ ट्रेडिंग में रिटेल इनवेस्टर्स के पार्टिसिपेशन पर अंकुश लगाने के लिए एसटीटी बढ़ाने का फैसला किया है। एसटीटी ऐसा टैक्स है, जो सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने पर लगाता है। सिक्योरिटीज में शेयर, फ्यूचर और ऑप्शंस शामिल हैं। ऑप्शंस प्रीमियम पर एसटीटी बढ़कर 0.1 फीसदी हो जाएगा। फ्यूचर्स पर एसटीटी बढ़कर ट्रेड प्राइस का 0.02 फीसदी हो जाएगा।

सरकारी बॉन्ड्स से इंटरेस्ट पर TDS

1 अक्टूबर से केंद्र और राज्य सरकारों के कुछ खास बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पर 10 फीसदी टीडीएस लागू होगा। इनमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी शामिल होंगे। इसका ऐलान सरकार ने इस साल यूनियन बजट में किया था। अब तक सरकार के बॉन्ड्स टीडीएस के दायरे से बाहर थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकारी बॉन्ड्स के टीडीएस के दायरे में आ जाने से उनके रिटर्न पर असर पड़ेगा। हालांकि, टीडीएस के लिए 10,000 रुपये की लिमिट है। इसका मतलब है कि अगर एक साल में सरकारी बॉन्ड्स से बतौर इंटरेस्ट 10,000 रुपये से कम अमाउंट आता है तो यह टीडीएस के दायरे में नहीं आएगा।

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