इंश्योरेंस कंपनियां अब सीनिटर सिटिजन के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में सालाना 10 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने 30 जनवरी को प्रेस रिलीज जारी कर यह निर्देश दिया है। इस कदम का मकसद सीनियर सिटिजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में हो रही बढ़ोतरी पर लगाम कसना और उनके वित्तीय बोझ को कम करना है। रिलीज में कहा गया है कि बुजुर्गों की उम्र और हेल्थकेयर संबंधी जरूरतों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।