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NPS Rules Change : अब एनपीएस का पैसा पाना हुआ आसान, भरना होगा सिर्फ एक फॉर्म, जानिए नए बदलाव

NPS rules change : IRDAI और PFRDA एनपीएस सब्सक्राइबर्स (NPS subscribers) को एन्युटी जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजी हो गए हैं

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Nov 16, 2022 पर 8:44 AM
NPS Rules Change : अब एनपीएस का पैसा पाना हुआ आसान, भरना होगा सिर्फ एक फॉर्म, जानिए नए बदलाव
NPS सब्सक्राइबर्स को एन्युटी चुनने के क्रम में एक अलग प्रपोजल फॉर्म नहीं भरना होगा। IRDAI ने एक सर्कुलर के जरिये एन्युटी प्रोडक्ट्स के लिए यह ऐलान किया है

NPS rules change : अब आपके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) यानी NPS का पैसा पाना आसान हो गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) और पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) एनपीएस सब्सक्राइबर्स (NPS subscribers) को एन्युटी जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजी हो गए हैं। अब ऐसा सिर्फ एक विदड्राल फॉर्म (withdrawal form) के इस्तेमाल से हो जाएगा। इसका मतलब है कि NPS सब्सक्राइबर्स को एन्युटी चुनने के क्रम में एक अलग प्रपोजल फॉर्म नहीं भरना होगा। IRDAI ने एक सर्कुलर के जरिये एन्युटी प्रोडक्ट्स के लिए यह ऐलान किया है।

यह है मौजूदा व्यवस्था

वर्तमान में एनपीएस पेंशनर्स (NPS pensioners) को विदड्राल के समय PFRDA के पास एक ‘विस्तृत’ एग्जिट फॉर्म जमा करना होता है। एक बार जब वे अपने पसंदीदा एन्युटी प्लान तय कर लेते हैं तो उन्हें बीमा कंपनियों द्वारा दिए गए प्रपोजल फॉर्म को पूरी तरह भरना चाहिए।

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