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PF में पैसा जमा करते हैं तो जानिए कैसे EPFO का ई-नॉमिनशेन कर सकते हैं, नहीं कराया तो फंस जाएंगे पैसे

EPFO News: अगर आप ई-नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं तो आप PF बैलेंस सहित EPFO की कई ऑनलाइन सुविधाओं को लाभ नहीं उठा सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 02, 2022 पर 7:05 AM
PF में पैसा जमा करते हैं तो जानिए कैसे EPFO का ई-नॉमिनशेन कर सकते हैं, नहीं कराया तो फंस जाएंगे पैसे
ई-नॉमिनेशन नहीं करने पर भविष्य में एंप्लॉयी की मौत हो जाती है तो पीएफ अकाउंट में जमा उसका पैसा फंस जाएगा

PF News: क्या आप नौकरी करते हैं तो आपको भी ईपीएफओ (EPFO) की तरह से आपको कई बार ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रिमाइंडर मिला होगा। ई-नॉमिनेशन फाइल करना जरूरी है अगर नहीं किया तो आप PF से अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सभी सब्सक्राइब्र्स (Subscribers) के लिए ई-नॉमिनेशन फाइलिंग को अनिवार्य बना दिया है।

अगर आप ई-नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं तो आप PF बैलेंस सहित EPFO की कई ऑनलाइन सुविधाओं को लाभ नहीं उठा सकेंगे। EPFO ने बताया था कि अगर कोई EPF मेंबर EPF/EPS में मौजूदा नॉमिनेशन को बदलना चाहता है तो वह नया नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। नया नॉमिनेशन फाइल करते ही पुरान नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा।

एक से ज्यादा सदस्य बन सकते हैं नॉमिनी

ई-नॉमिनेशन प्रोसेस में एंप्लॉयी अपने परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है। ई-नॉमिनेशन नहीं करने पर भविष्य में एंप्लॉयी की मौत हो जाती है तो पीएफ अकाउंट में जमा उसका पैसा फंस जाएगा। फिर, उसके परिवार के सदस्यों को यह पैसा निकालने में दिक्कत आएगी।

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