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पोस्ट ऑफिस की इन दो योजनाओं में मिलता है 8 फीसदी से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट और टैक्स में कटौती का बेनिफिट

पोस्ट ऑफिस की योजनाएं (Post Office Saving Scheme) आपके लिए निवेश का सबसे बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं। पोस्ट ऑफिस की इन योजानओं में आपको काफी शानदार इंटरेस्ट रेट के अलावा टैक्स में कटौती और सरकारी सुरक्षा के बेनिफिट भी मिलते हैं। इसके अलावा इन योजनाओं की सबसे खास बात यह है कि इनमें आप काफी कम पैसे से अपना इनवेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ऐसे में आइये जानते हैं पोस्ट ऑफिस की उन योजनाओं के बारे में जहां पर आपको 8 फीसदी या उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट और टैक्स में कटौती दोनों का बेनिफिट मिल रहा है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड May 21, 2023 पर 8:23 AM
पोस्ट ऑफिस की इन दो योजनाओं में मिलता है 8 फीसदी से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट और टैक्स में कटौती का बेनिफिट
पोस्ट ऑफिस की योजनाएं (Post Office Saving Scheme) आपके लिए निवेश का सबसे बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं

अगर आप अपने पैसों को बचत (Saving) और निवेश (Investment) के लिहाज से कहीं पर इनवेस्ट करने का सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की योजनाएं (Post Office Saving Scheme) आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं। पोस्ट ऑफिस की इन योजानओं में आपको काफी शानदार इंटरेस्ट रेट के अलावा टैक्स में कटौती और सरकारी सुरक्षा के बेनिफिट भी मिलते हैं। इसके अलावा इन योजनाओं की सबसे खास बात यह है कि इनमें आप काफी कम पैसे से अपना इनवेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ऐसे में आइये जानते हैं पोस्ट ऑफिस की उन योजनाओं के बारे में जहां पर आपको 8 फीसदी या उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट और टैक्स में कटौती दोनों का बेनिफिट मिल रहा है।

सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम (SCSS)

पोस्ट ऑफिस की इस योजना में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वह निवेश कर सकता है। इसके अलावा 55 से 60 साल की आयु वर्ग वाले लोग जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं वे भी इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में ब्याज हर तीसरे महीने दिया जाता है। वहीं पोस्ट ऑफिस की इस योजना में कम से से कम 1000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है। इस योजना के तहत मैक्सिमम 30 लाख रुपये तक निवेश किये जा सकते हैं। इस योजना के तहत जमाकर्ताओं को सालाना 8.2 फीसदी के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80-सी के तहत टैक्स में कटौती का बेनिफिट मिलता है।

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