अगर आपकी बिल्डिंग या हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है और आपको पुराने फ्लैट के बदले नया फ्लैट मिल रहा है, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) के हालिया फैसले के अनुसार, ऐसे मामलों में नया फ्लैट मिलने पर अब टैक्स नहीं देना होगा।