Get App

फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत: री-डेवलपमेंट में मिले नए मकान पर नहीं देना होगा टैक्स, ITAT का बड़ा फैसला

क्या आपको भी रीडेवलपमेंट में पुराने के बदले नया फ्लैट मिला है? तो खुश हो जाइए, अब आपको उस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ITAT के ताजा फैसले ने हजारों फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत दी है। जानिए पूरा मामला और इसका असर।

Suneel Kumarअपडेटेड Apr 17, 2025 पर 2:58 PM
फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत: री-डेवलपमेंट में मिले नए मकान पर नहीं देना होगा टैक्स, ITAT का बड़ा फैसला
रीडेवलपमेंट में नया घर पाना टैक्स फ्री माना जाएगा, जब तक वह सिर्फ पुराने घर के बदले में मिला हो।

अगर आपकी बिल्डिंग या हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है और आपको पुराने फ्लैट के बदले नया फ्लैट मिल रहा है, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) के हालिया फैसले के अनुसार, ऐसे मामलों में नया फ्लैट मिलने पर अब टैक्स नहीं देना होगा।

क्या है पूरा मामला?

अनिल दत्ताराम पितले नाम के एक शख्स ने 1997-98 में मुंबई में एक फ्लैट खरीदा था। बाद में उनकी सोसाइटी ने एक डेवलपर के साथ रीडेवलपमेंट का करार किया। इस समझौते के तहत पितले ने अपना पुराना फ्लैट सौंपा और बदले में उन्हें दिसंबर 2017 में एक नया फ्लैट मिला।

टैक्स विभाग ने इस लेन-देन को 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस' यानी 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में टैक्स योग्य मान लिया। विभाग ने पुराने फ्लैट की लागत और नए फ्लैट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के बीच के अंतर (₹19.74 लाख) को टैक्स के दायरे में लाया।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें