Get App

ITR filing deadline: सरकार ने 30 सितंबर तक क्यों नहीं बढ़ाई डेडलाइन, ये 4 बड़े कारण हैं जिम्मेदार

ITR filing deadline: टैक्स प्रोफेशनल्स की मांग के बावजूद सरकार ने ITR डेडलाइन को 30 सितंबर तक नहीं बढ़ाया। CBDT ने केवल 24 घंटे की राहत दी और डेडलाइन 15 से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी। इसके पीछे 4 बड़े कारण जिम्मेदार हैं। जानिए डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Sep 16, 2025 पर 4:43 PM
ITR filing deadline: सरकार ने 30 सितंबर तक क्यों नहीं बढ़ाई डेडलाइन, ये 4 बड़े कारण हैं जिम्मेदार
15 सितंबर की रात तक करीब 7.3 करोड़ लोगों ने ITR फाइल कर दिया था।

ITR filing deadline: पिछले एक हफ्ते से टैक्स प्रोफेशनल्स लगातार मांग कर रहे थे कि ITR भरने की तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी जाए। लेकिन, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने आखिरी समय पर सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी।

CBDT ने डेडलाइन को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 कर दिया। यह घोषणा भी 15 सितंबर को डेडलाइन खत्म होने से कुछ ही मिनट पहले की गई। आइए जानते हैं कि सरकार ने ITR फाइल करने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक क्यों नहीं बढ़ाया।

सरकार पहले ही बढ़ा चुकी है डेडलाइन

सरकार ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए नॉन-ऑडिट मामलों में ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दी थी। इसका ऐलान मई 2025 में ही कर दिया गया था।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें