Get App

ITR e-filing 2023: अप्रैल के अंत से शुरू होगी आईटीआर फाइलिंग, सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स को करना पड़ सकता है इंतजार

ITR e-filing 2023: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ई-फाइलिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबि एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्सेयर्स अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले हफ्ते से अपना रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से नए वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 19, 2023 पर 3:43 PM
ITR e-filing 2023: अप्रैल के अंत से शुरू होगी आईटीआर फाइलिंग, सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स को करना पड़ सकता है इंतजार
ITR Filing: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ई-फाइलिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

ITR e-filing 2023: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ई-फाइलिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबि एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्सेयर्स अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले हफ्ते से अपना रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से नए वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो गई है। टैक्सपेयर्स को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। हालांकि, सैलरी क्लास को जून के दूसरे हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि नियोक्ताओं से उस समय के आसपास असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म 16 तैयार करने की उम्मीद की जाती है। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में अभी तक सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग का विकल्प नहीं है।

असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR फाइलिंग सीजन शुरू होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि टैक्सपेयर्स अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते से अपना आईटीआर फाइल कर सकेंगे। फाइलिंग वित्त वर्ष 2022-23 यानी 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 तक की इनकम पर की जाएगी।

सैलरी क्लास के लोगों को एक और महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। सैलरी क्लास आमतौर पर अपनी कंपनी से मिलने वाले फॉर्म 16 का इंतजार करते हैं। ये ज्यादातर जून की शुरूआत में मिलता है। इसका मतलब है कि सैलरी क्लास कर्मचारी जून 2023 के मध्य से 31 जुलाई 2023 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं।

इस साल फरवरी में इनकम टैक्स विभाग ने 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), कारोबारियों के लिए लिए आईटीआर फॉर्म जारी किया है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें