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ITR Filling: आईटीआर भरने में हो गई है गलती? जानिए कैसे करें ठीक, नहीं देनी पड़ेगी पेनाल्टी

ITR Filling: वित्त वर्ष 2025 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख अब 15 सितंबर 2025 तय की गई है। हालांकि तारीख बढ़ा दी गई है, फिर भी अंतिम समय तक इंतजार करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया कागजी कार्यवाही, तकनीकी जटिलताओं और कभी-कभी पोर्टल की गड़बड़ियों के कारण काफी पेचीदा हो जाती है

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Jul 26, 2025 पर 11:38 PM
ITR Filling: आईटीआर भरने में हो गई है गलती? जानिए कैसे करें ठीक, नहीं देनी पड़ेगी पेनाल्टी
ITR Filling: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख अब 15 सितंबर तय की गई है

ITR Filling: वित्त वर्ष 2025 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख अब 15 सितंबर 2025 तय की गई है। हालांकि तारीख बढ़ा दी गई है, फिर भी अंतिम समय तक इंतजार करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया कागजी कार्यवाही, तकनीकी जटिलताओं और कभी-कभी पोर्टल की गड़बड़ियों के कारण काफी पेचीदा हो जाती है।

खासकर वे टैक्सपेयर्स जो ITR-1 और ITR-4 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बिना देरी किए रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए क्योंकि इन फॉर्म्स की ऑनलाइन एक्सेल यूटिलिटी पहले ही जारी की जा चुकी है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती कर दी है, जैसे किसी इनकम का सोर्स छूट गया हो या कोई पर्सनल जानकारी गलत भर दी हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना संशोधित यानी रिवाइज रिटर्न (Revise Return) कर सकते हैं।

गलती की है? तो जल्द सुधारें, वरना आ सकती है नोटिस

रिटर्न में की गई गलतियां गंभीर भी हो सकती हैं। जैसे किसी इनकम के सोर्स को छिपा लेना या बैंक खाते का गलत नंबर भर देना। लेकिन अगर आप समय रहते गलती पकड़ लेते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज रिटर्न दाखिल करके इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं।

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