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ITR फाइल की डेडलाइन खत्म, इस साल रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा? जानिए डिटेल

ITR Filing: अगर आपने इस साल ITR फाइल नहीं की है, तो अब भी 31 दिसंबर 2025 तक मौका है। जानिए देर से रिटर्न भरने पर कितना जुर्माना लगेगा, कब तक फाइल कर सकते हैं और ITR न भरने के क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Oct 12, 2025 पर 4:31 PM
ITR फाइल की डेडलाइन खत्म, इस साल रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा? जानिए डिटेल
आप 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR फाइल कर सकते हैं।

ITR Filing: इस साल टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन को दो बार बढ़ाया। इसकी वजह तकनीकी दिक्कत, फॉर्म में बदलाव और ऑडिट रिपोर्ट में देरी रही। जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं थी, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी।

Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। लेकिन जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट करवाना जरूरी है, उनके लिए ITR की तारीख में कोई अतिरिक्त बढ़ोतरी नहीं हुई है। ITR की अंतिम तारीख वही रहेगी जो ऑडिट रिपोर्ट की है।

ITR किनके लिए जरूरी?

भारत में हर उस व्यक्ति के लिए ITR भरनी जरूरी है, जिसकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है। FY 2024-25 के लिए ये लिमिट इस तरह है- सामान्य टैक्सपेयर के लिए ₹2.5 लाख, 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटिजन के लिए ₹3 लाख, और 80 साल से ऊपर के सुपर सीनियर सिटिजन के लिए ₹5 लाख।

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