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नए ITR फॉर्म में बड़े बदलाव, वेतनभोगी-छोटे निवेशक अब आसानी से फाइल कर पाएंगे रिटर्न

ITR Filing 2025: ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में बदलाव कर सरकार ने छोटे निवेशकों और वेतनभोगियों के लिए रिटर्न फाइल करना आसान बना दिया है। अब मामूली LTCG वालों को ITR-2 भरने की जरूरत नहीं होगी। जानिए पूरी डिटेल।

Suneel Kumarअपडेटेड May 01, 2025 पर 11:33 PM
नए ITR फॉर्म में बड़े बदलाव, वेतनभोगी-छोटे निवेशक अब आसानी से फाइल कर पाएंगे रिटर्न
धारा 80C, 80GG और अन्य कटौतियों के लिए ड्रॉपडाउन विकल्प जोड़े गए हैं।

ITR Filing 2025: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म 1 (सहज) और 4 (सुगम) नोटिफाइड कर दिए हैं। यह कदम खासकर वेतनभोगी और छोटे निवेशकों के लिए रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाने के मकसद से उठाया गया है, जिनकी लिस्टेड सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) ₹1.25 लाख सालाना तक है।

अब ITR-2 की अनिवार्यता नहीं

अब तक भले ही किसी शख्स की LTCG इनकम छूट के दायरे में हो, फिर भी उसे ITR-2 या ITR-3 जैसे विस्तृत फॉर्म भरने पड़ते थे। नई अधिसूचना के अनुसार, ऐसे टैक्सपेयर्स अब सरल फॉर्म्स ITR-1 या ITR-4 के जरिए अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

EY इंडिया के टैक्स पार्टनर समीर काणाबर (Samir Kanabar) ने समाचार एजेंसी पीटीआई से इसे 'टैक्सपेयर्स की सहूलित को ध्यान में रखकर उठाया गया सकारात्मक कदम' बताया। उनके अनुसार, यह बदलाव रिटर्न फाइलिंग से जुड़ा तनाव कम करेगा और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगा।

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