ITR Filing 2025: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म 1 (सहज) और 4 (सुगम) नोटिफाइड कर दिए हैं। यह कदम खासकर वेतनभोगी और छोटे निवेशकों के लिए रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाने के मकसद से उठाया गया है, जिनकी लिस्टेड सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) ₹1.25 लाख सालाना तक है।