इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) डेडलाइन से पहले फाइल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर लेट फीस और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाने के साथ कई दिक्कतों का सामना टैक्सपेयर को करना पड़ सकता है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर, बिजनेस या कंपनी के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख अलग-अलग होती है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूरी होने पर डेडलाइन बढ़ा देता है।