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ITR Filing: 31 जुलाई से पहले आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है?

आपकी कुल सालाना इनकम अगर बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ओल्ड रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है। सीनियर सिटीजंस के लिए यह 3 लाख रुपये है। सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए 5 लाख रुपये है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 14, 2024 पर 2:32 PM
ITR Filing: 31 जुलाई से पहले आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है?
अगर आप रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो आप 31 दिसंतर तक उसे फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेनाल्टी और टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) डेडलाइन से पहले फाइल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर लेट फीस और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाने के साथ कई दिक्कतों का सामना टैक्सपेयर को करना पड़ सकता है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर, बिजनेस या कंपनी के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख अलग-अलग होती है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूरी होने पर डेडलाइन बढ़ा देता है।

डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल करने के फायदे

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) आपकी इनकम और टैक्स का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। यह लोन, वीजा और दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में मदद करता है। तय समय के अंदर रिटर्न फाइल करने का मतलब है कि आप टैक्स के नियमों की परवाह करते हैं। इससे आप पर पेनाल्टी लगने और आपके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू होने की आशंका घट जाती है। कुछ खास स्थितियों में आईटीआर फाइल करना एक विकल्प नहीं है बल्कि कानूनी अनिवार्यता है।

क्यों आईटीआर फाइल करना जरूरी है

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