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ITR Return 2025: जुलाई 31 या 15 सितंबर? कब तक बिना पेनाल्टी के फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

ITR Return 2025: इकनम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है, 31 जुलाई या 15 सितंबर? लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि बिना पेनाल्टी के कब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 14, 2025 पर 2:28 PM
ITR Return 2025: जुलाई 31 या 15 सितंबर? कब तक बिना पेनाल्टी के फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
ITR Return 2025: इकनम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है, 31 जुलाई या 15 सितंबर?

ITR Return 2025: इकनम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है, 31 जुलाई या 15 सितंबर? लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि बिना पेनाल्टी के कब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। ये राहत उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनका अकाउंट ऑडिट के दायरे में नहीं आता, जैसे कि नौकरीपेशा लोग, पेंशनर्स और NRI आदि। इस घोषणा से लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी 15 सितंबर तक बिना किसी पेनल्टी के जमा किया जा सकता है?

सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है?

सेल्फ असेसमेंट टैक्स वह रकम होती है जो TDS, TCS और एडवांस टैक्स देने के बाद भी बकाया रहती है। आमतौर पर इसे ITR दाखिल करते समय चुकाया जाता है और यदि समय पर न दिया जाए, तो इस पर धारा 234A के तहत 1% प्रति माह की दर से ब्याज लगता है।

क्या 234A का ब्याज 15 सितंबर तक नहीं लगेगा?

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