इस एक नियम से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टी और महंगी हो सकती हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (वायईआईडीए) ने कहा है कि एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी नए कंस्ट्रक्शन से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) की मंजूरी लेनी होगी। हर नए कंस्ट्रक्शन में एएआई की गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा। इस नियम का पालन नहीं करने पर कंस्ट्रक्शन प्लान रिजेक्ट हो जाएगा।