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इस नए नियम से जेवर एयपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टी और महंगी हो जाएगी, जानिए क्या है पूरा मामला

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (वायईआईडीए) ने कहा है कि एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी नए कंस्ट्रक्शन से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) की मंजूरी लेनी होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 10, 2025 पर 8:54 PM
इस नए नियम से जेवर एयपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टी और महंगी हो जाएगी, जानिए क्या है पूरा मामला
इस प्लान को लागू करने के लिए अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट को कंसल्टेंट हायर करने का प्लान बनाया है। वह पूरे इलाके का सर्वे कर नियमों का पालन सुनश्चित करेगा।

इस एक नियम से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टी और महंगी हो सकती हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (वायईआईडीए) ने कहा है कि एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी नए कंस्ट्रक्शन से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) की मंजूरी लेनी होगी। हर नए कंस्ट्रक्शन में एएआई की गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा। इस नियम का पालन नहीं करने पर कंस्ट्रक्शन प्लान रिजेक्ट हो जाएगा।

एयरपोर्ट के आसपास कंस्ट्रक्शन पर लगेगा अंकुश

एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयरपोर्ट रनवे, एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी और इस इलाके में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन पर अंकुश लगाने के लिए यह नियम बनाया गया गया है। YEIDA के सीईओ आर के सिंह ने कहा कि एएआई ने एक स्पेशल कलर-कोड वाला जोनिंग मैप तैयार किया है। इससे यह पता चलेगा कि एयरपोर्ट के आसपास की बिल्डिंग की उंचाई तय दायरे के मुताबिक है। इस प्लान को लागू करने के लिए अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट को कंसल्टेंट हायर करने का प्लान बनाया है। वह पूरे इलाके का सर्वे कर नियमों का पालन सुनश्चित करेगा।

20 किमी के दायरे में ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी

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