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Leave Encashment: क्या लीव इनकैशमेंट इनकम टैक्स के दायरे में आता है? जानिए क्या है नियम

EL या PL ऐसी लीव हैं, जो कैरी-फॉरवर्ड होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक साल में किसी एंप्लॉयी को 25 ईएल मिलती है और वह इनमें से 10 का ही इस्तेमाल करता है तो बाकी 15 उसके अगले साल के ईएल में जुड़ जाएंगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 09, 2022 पर 5:51 PM
Leave Encashment: क्या लीव इनकैशमेंट इनकम टैक्स के दायरे में आता है? जानिए क्या है नियम
EL को पेड लीव कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि अगर एंप्लॉयी इस लीव का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसके बदले में कंपनी उसे पेमेंट करती है।

Leave Encashment tax rules :नौकरी करने वाले लोगों को मुख्य रूप से तीन तरह की छुट्टियां मिलती हैं। इनमें कैजुएल लीव (Casual Leave), सीक लीव (Sick Leave) और अर्न्ड लीव शामिल हैं। अर्न्ड लीव (Earned Leave) को प्रिविलेज लीव (Privilege leave) भी कहा जाता है। EL को पेड लीव कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि अगर एंप्लॉयी इस लीव का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसके बदले में कंपनी उसे पेमेंट करती है।

EL या PL ऐसी लीव हैं, जो कैरी-फॉरवर्ड होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक साल में किसी एंप्लॉयी को 25 ईएल मिलती है और वह इनमें से 10 का ही इस्तेमाल करता है तो बाकी 15 उसके अगले साल के ईएल में जुड़ जाएंगी। कुछ कंपनियों में इसकी सीमा होती है। ईएल की संख्या एक सीमा से ज्यादा होने पर कंपनी एंप्लॉयी को उसके बदले पेमेंट कर देती है। फिर, वह लीव खत्म हो जाती है।

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आम तौर पर एंप्लॉयी के रिटायरम होने या नौकरी से इस्तीफा देने पर उसके अकाउंट में जमा कुल ईएल का पेमेंट कंपनी उसे कर देती है। केंद्र और राज्य सरकार के एंप्लॉयीज के मामले में नियम कुछ अलग हैं। केंद्र और राज्य सरकार के एंप्लॉयी के लीव इनकैशमेंट पर मिलने वाला पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है।

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