वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) पर टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। नए नियम के दायरे में प्रॉपर्टी पर होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी आता है। नए नियमों के 1 साल बीत जाने के बाद भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों को लेकर कई लोगों को उलझन रहती है। एक धारणा यह है कि 23 जुलाई, 2024 के बाद रिलीज इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटी में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के एलटीसीजी के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है।