Get App

LTCG: जानिए कैसे नॉन-इंडेक्स्ड गेंस से आपकी कुल इनकम बढ़ जाती है और वह सरचार्ज के दायरे में आ जाती है

फाइनेंस (नंबर 2) एक्ट, 2024 के जरिए जोड़े गए सेक्शन 112(1)(a) के अप्लिकेशन की वजह से उलझन की स्थिति बनी है। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि लैंड और बिल्डिंग्स जैसे एसेट्स पर एलटीसीजी का कैलकुलेशन किस तरह होगा और उस पर किस तरह टैक्स लगेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 19, 2025 पर 4:57 PM
LTCG: जानिए कैसे नॉन-इंडेक्स्ड गेंस से आपकी कुल इनकम बढ़ जाती है और वह सरचार्ज के दायरे में आ जाती है
सरकार ने 23 जुलाई, 2024 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) पर टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) पर टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। नए नियम के दायरे में प्रॉपर्टी पर होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी आता है। नए नियमों के 1 साल बीत जाने के बाद भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों को लेकर कई लोगों को उलझन रहती है। एक धारणा यह है कि 23 जुलाई, 2024 के बाद रिलीज इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटी में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के एलटीसीजी के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है।

फाइनेंस (नंबर 2) एक्ट, 2024 के जरिए जोड़े गए सेक्शन 112(1)(a) के अप्लिकेशन की वजह से उलझन की स्थिति बनी है। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि लैंड और बिल्डिंग्स जैसे एसेट्स पर एलटीसीजी का कैलकुलेशन किस तरह होगा और उस पर किस तरह टैक्स लगेगा। 23 जुलाई, 2024 को या उसके बाद लैंड और बिल्डिंग्स के ट्रांसफर पर एलटीसीजी के कैलकुलेशन के दो तरीके हैं:

--इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी और

--बगैर इंडेक्सेशन 12.5 फीसदी

सब समाचार

+ और भी पढ़ें