अब गोल्ड या सिल्वर ETF और फंड ऑफ फंड्स के इनवेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) का फायदा नहीं मिलेगा। उन्हें इंडेक्सेशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। उन्हें अप्रैल से मार्जिनल टैक्स रेट से टैक्स चुकाना होगा। इस बदलाव की वजह फाइनेंस बिल 2023 का एक प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि म्यूचुअल फंड्स की ऐसी स्कीमें जो शेयरों में 35 फीसदी से कम निवेश करती हैं, उनसे होने वाले कैपिटल गेंस पर इनवेस्टर्स के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने स्कीम में निवेश कब किया था।
