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अब म्यूचुअल फंडों पर भी लागू होंगे सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम, जानिए इसका क्या मतलब है

सेबी का यह कदम म्यूचुअल फंडों के निवेशकों के हित में है। हाल में ऐसे कुछ मामले आए हैं, जिसमें देखा गया कि फंड मैनेजर्स के खराब फैसले या किसी वजह से म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV में तेजी गिरावट आई। फिर यह पाया गया कि म्यूचुअल फंड के सीनियर एंप्लॉयीज ने पहले ही उस स्कीम से पैसे निकाल लिए थे

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 31, 2024 पर 2:07 PM
अब म्यूचुअल फंडों पर भी लागू होंगे सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम, जानिए इसका क्या मतलब है
सेबी के इसाइडर ट्रेडिंग के नियम 1 नवंबर, 2024 से म्यूचुअल फंडों पर भी लागू हो जाएंगे।

म्यूचुअल फंडों पर भी सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड हाउस के सीनियर एंप्लॉयीज के पास अगर कोई ऐसी जानकारी पब्लिक होने से पहले आती है, जिसका असर म्यूचुअल फंड हाउस या उसकी स्कीम पर पड़ सकता है तो वे (सीनियर एंप्लॉयीज) अपने फंड हाउस की स्कीम में अपने निवेश को नहीं बेच सकेंगे। सेबी के इसाइडर ट्रेडिंग के नियम 1 नवंबर, 2024 से म्यूचुअल फंडों पर भी लागू हो जाएंगे।

SEBI ने क्यों लिया यह फैसला?

सेबी (SEBI) के इस कदम से म्यूचुअल फंडों के निवेशकों के हितों की सुरक्षा होगी। हाल में ऐसे कुछ मामले आए हैं, जिसमें देखा गया कि फंड मैनेजर्स के खराब फैसले या किसी वजह से म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV में तेजी गिरावट आई। लेकिन, कुछ सीनियर एंप्लॉयीज में एनएवी गिरने से पहले ही स्कीम से अपने पैसे निकाल लिए थे। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का दायरा भी बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि इसके तहत अब पहले से ज्यादा लोग आएंगे।

इसका किस तरह से असर पड़ेगा?

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