म्यूचुअल फंडों पर भी सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड हाउस के सीनियर एंप्लॉयीज के पास अगर कोई ऐसी जानकारी पब्लिक होने से पहले आती है, जिसका असर म्यूचुअल फंड हाउस या उसकी स्कीम पर पड़ सकता है तो वे (सीनियर एंप्लॉयीज) अपने फंड हाउस की स्कीम में अपने निवेश को नहीं बेच सकेंगे। सेबी के इसाइडर ट्रेडिंग के नियम 1 नवंबर, 2024 से म्यूचुअल फंडों पर भी लागू हो जाएंगे।
