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NPS को अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी, 40% फंड से एन्युटी खरीदने के नियम में हो सकता है बदलाव

अभी सब्सक्राइबर के 60 साल के हो जाने पर एनपीएस में जमा 60 फीसदी फंड उसे एकमुश्त मिल जाता है। इस पैसे पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। बाकी 40 फीसदी फंड का इस्तेमाल उसे एन्युटी खरीदने के लिए करना पड़ता है। इस एन्युटी से उसे हर महीने पेंशन मिलती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 20, 2025 पर 5:28 PM
NPS को अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी, 40% फंड से एन्युटी खरीदने के नियम में हो सकता है बदलाव
एनपीएस की शुरुआत 2004 में सरकारी एंप्लॉयीज के लिए हुई थी। 2009 में इसे आम लोगों को लिए ओपन कर दिया गया।

नेशनल पेंशन सिस्टम को अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी है। इसके लिए इसके कुछ नियमों में बदलाव किया जा सकता है। एनपीएस की शुरुआत 2004 में सरकारी एंप्लॉयीज के लिए हुई थी। 2009 में इसे आम लोगों को लिए ओपन कर दिया गया। यह रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेस्ट स्कीम है। इसमें लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार जो जाता है जिससे रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को काफी मदद मिलती है। साथ ही इसमें निवेश पर टैक्स छूट भी मिलती है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी एनपीएस पर टैक्स-छूट मिलती है।

रिटायरमेंट पर 60 फीसदी पैसा एकमुश्त मिलता है

NPS के एक नियम को लेकर काफी समय से चर्चा जारी है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस नियम में बदलाव का सुझाव दे चुके हैं। सब्सक्राइबर के रिटायर करने पर एनपीएस में जमा पैसे का 60 फीसदी उसे एकमुश्त मिल जाता है। बाकी 40 फीसदी फंड का इस्तेमाल उसे एन्युटी खरीदने के लिए करना पड़ता है। इस एन्युटी से सब्सक्राइबर को हर महीने पेंशन मिलती हैं। एन्युटी खरीदने के दौरान सब्सक्राइबर्स को पेंशन के कई विकल्प मिलते हैं। वह अपनी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प का चुनाव कर सकता है।

40 फीसदी फंड से एन्युटी खरीदने के नियम पर विचार

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