Pan-Aadhar: सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है, लेकिन अभी भी लोगों को दोनों डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के लिए जुर्माना देना होगा। पैन-आधार को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 तक कोई फीस नहीं देनी थी लेकिन उसके बाद सरकार ने जुर्माने का प्रावधान कर दिया था। सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया था लेकिन1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अब इस डेडलाइन को फिर से 30 जून तक के लिए रिवाइज किया गया है। अभी ये जुर्माना 1,000 रुपये है। अगर अभी भी आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते तो 1 जुलाई 2023 से टैक्सपेयर्स ये काम नहीं कर पाएंगे।