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पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन फिर बढ़ी आगे, अब इतने जुर्माने के साथ कर पाएंगे Link

Pan-Aadhar: सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है, लेकिन अभी भी लोगों को दोनों डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के लिए जुर्माना देना होगा। पैन-आधार को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 तक कोई फीस नहीं देनी थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 29, 2023 पर 8:02 PM
पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन फिर बढ़ी आगे, अब इतने जुर्माने के साथ कर पाएंगे Link
Pan-Aadhar: सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है।

Pan-Aadhar: सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है, लेकिन अभी भी लोगों को दोनों डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के लिए जुर्माना देना होगा। पैन-आधार को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 तक कोई फीस नहीं देनी थी लेकिन उसके बाद सरकार ने जुर्माने का प्रावधान कर दिया था। सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया था लेकिन1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अब इस डेडलाइन को फिर से 30 जून तक के लिए रिवाइज किया गया है। अभी ये जुर्माना 1,000 रुपये है। अगर अभी भी आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते तो 1 जुलाई 2023 से टैक्सपेयर्स ये काम नहीं कर पाएंगे।

1) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।

2) ऐसे रिफंड पर उस समय के लिए ब्याज भी मिलेगा। जब तक पैन पैन निष्क्रिय रहता है।

3) टीडीएस और टीसीएस को हाइएस्ट रेट पर काटा जाएगा।

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