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PPF में हर महीने 5 तारीख तक पैसे जमा करने पर काफी बढ़ जाएगा आपका मैच्योरिटी अमाउंट, जानिए क्यों

PPF चूंकि लंबी अवधि का इनवेस्टमेंट ऑप्शन है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट के रूप में मिलने वाला अमाउंट बहुत मायने रखता है। पीपीएफ में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट भी मिलता है। अभी पीपीएफ का सालाना इंटरेस्ट रेट 7.1 फीसदी है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 13, 2023 पर 12:22 PM
PPF में हर महीने 5 तारीख तक पैसे जमा करने पर काफी बढ़ जाएगा आपका मैच्योरिटी अमाउंट, जानिए क्यों
अगर आपने अब तक पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं।

क्या आप PPF (Public Provident Fund) में निवेश करते हैं? अगर हां तो आपको हर महीने 5 तारीख को उससे पहले अपना पैसा डिपॉजिट कर देना चाहिए। यह छोटी सी बात आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। पीपीएफ में निवेश करने वाले कई लोगों को यह पता नहीं है। इससे वे महीने के आखिर में निवेश करते हैं। इससे इंटरेस्ट के रूप में लंबी अवधि में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। चूंकि PPF लंबी अवधि का निवेश है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। आइए जानते हैं आपको हर महीने 5 तारीख या इससे पहले निवेश करने पर क्या फायदा होगा।

क्या है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का नियम?

पीपीएफ अकाउंट में हर महीने की 5 तारीख को जमा अमाउंट पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। इसलिए अगर आपने अपना कंट्रिब्यूशन 1 से लेकर 5 तारीख तक किया है तो उस पर आपको उस महीने इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने 5 तारीख के बाद कैलकुलेशन किया है तो उस अमाउंट पर आपको उस महीने इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उस पर अगले महीने इंटरेस्ट मिलेगा। चूंकि, पीपीएफ में इंटरेस्ट का कैलुकलेशन हर महीने होता है, इसलिए हर महीने का कंट्रिब्यूशन बहुत मायने रखता है।

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