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सावधान! ग्रेटर नोएडा में प्लॉट-मकान खरीदने वाले हो जाएं सतर्क, 264 गांवों पर अथॉरिटी ने कसा शिंकजा, नहीं होगी रजिस्ट्री!

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर ए.के. सिंह ने कहा है कि लोग भू-माफिया के बहकावे में आकर अपनी सारी बचत ऐसे अवैध प्लॉटों में फंसा रहे हैं। इन कॉलोनियों में न तो नियम-कानून माने जाते हैं और न ही भविष्य में सरकारी योजनाओं का कोई फायदा मिलता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 25, 2025 पर 8:11 PM
सावधान! ग्रेटर नोएडा में प्लॉट-मकान खरीदने वाले हो जाएं सतर्क, 264 गांवों पर अथॉरिटी ने कसा शिंकजा, नहीं होगी रजिस्ट्री!
सावधान! ग्रेटर नोएडा में प्लॉट-मकान खरीदने वाले हो जाएं सतर्क

ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं? तो जरा ठहरिए! अब आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे उन लोगों पर लगाम कसने की तैयारी है, जो अवैध तरीके से छोटी-छोटी जमीनें बेचकर लोगों को ठग रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अब ग्रेटर नोएडा के 264 गांवों में अथॉरिटी की इजाजत के बिना जमीन की खरीद-फरोख्त का खेल नहीं चलेगा।

क्या है नया नियम?

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने साफ निर्देश दिए हैं कि खसरा-खतौनी (जमीन के सरकारी दस्तावेज) में जमीन जिस मकसद के लिए दर्ज है, उसकी रजिस्ट्री भी उसी मकसद के लिए होगी। अगर जमीन 'कृषि' (खेती) के लिए दर्ज है, तो उसे 'रेजिडेंशियल' (मकान बनाने के लिए) जमीन के तौर पर रजिस्टर नहीं किया जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

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