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HDFC Bank पर ₹91 लाख का जुर्माना, इस कारण नाराज हुआ RBI

रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2024 तक HDFC Bank की वित्तीय स्थिति के अनुसार बैंक का सुपरवायजरी इवैल्यूएशन करने के लिए एक जांच की गई थी। जुर्माना, कानूनी और रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर बेस्ड है। बैंक ने एक ही लोन कैटेगरी में कई बेंचमार्क अपनाए थे

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Nov 29, 2025 पर 1:28 PM
HDFC Bank पर ₹91 लाख का जुर्माना, इस कारण नाराज हुआ RBI
जांच और HDFC Bank के जवाब के बाद रिजर्व बैंक ने पाया कि आरोप सही थे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के HDFC Bank पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) से जुड़े कानूनी और रेगुलेटरी नियमों के पालन में कमियों को लेकर HDFC Bank से RBI खफा है।

रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ नियमों के उल्लंघन, कर्ज पर ब्याज दर से जुड़ी शर्तों का पालन न करने, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता के दिशानिर्देशों का पालन न करने, KYC से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने की थी एक जांच

रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2024 तक HDFC Bank की वित्तीय स्थिति के अनुसार बैंक का सुपरवायजरी इवैल्यूएशन करने के लिए एक जांच की गई थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों, RBI के निर्देशों का पालन न करने और उससे जुड़े पत्राचार के आधार पर, RBI ने बैंक को नोटिस जारी किया। बैंक के जवाब और उसकी ओर से दी गई अतिरिक्त जानकारियों पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक ने पाया कि HDFC Bank के खिलाफ आरोप सही थे। इसलिए जुर्माना लगाना जरूरी था।

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