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RBI ने अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स की वापसी के लिए शुरू किया विशेष अभियान, जानें कैसे करें अपने पैसे क्लेम

Unclaimed bank deposits: RBI ने 2025 में अनक्लेम्ड बैंक खातों और जमा पैसों की वापसी के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस पहल का मकसद 10 साल से निष्क्रिय खातों में जमा करोड़ों रुपये को पुनः खाताधारकों या वारिसों तक पहुंचाना है, जिसमें बैंक को तीन महीनों के अंदर क्लेम प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Edited By: Shradha Tulsyanअपडेटेड Nov 05, 2025 पर 4:10 PM
RBI ने अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स की वापसी के लिए शुरू किया विशेष अभियान, जानें कैसे करें अपने पैसे क्लेम

आरबीआई ने देशभर में अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स की वापसी को लेकर अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े खातों में जमा रकम को सही उनके मालिकों तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। ऐसे खाते जिनमें 10 साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ हो, उनका पैसा RBI के 'Depositor Education and Awareness (DEA)' फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि, खाताधारक या उनके लीगल वारिस इस धनराशि का कभी भी क्लेम कर सकते हैं।

अनक्लेम्ड राशि की जानकारी और क्लेम प्रक्रिया

अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई अनक्लेम्ड राशि है, तो आप RBI की वेबसाइट या 'UDGAM' पोर्टल पर जाकर नाम सर्च कर सकते हैं। यहां से आपको बैंक का नाम और उस खाते का रेफरेंस नंबर मिलता है। क्लेम करने के लिए बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भरना होता है और आधार, वोटर आईडी जैसे KYC दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। वारिस के रूप में क्लेम करने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे लीगल कागजात भी जरूरी होते हैं।

RBI की नई सुविधाएं और पहल

आरबीआई ने KYC अपडेट को आसान बनाया है, जिससे ग्राहक बैंक शाखा, वीडियो कॉल के जरिए वेरिफिकेशन या स्थानीय बिजनेस कॉरस्पोंडेंट की सहायता से KYC पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक को तीन महीनों के भीतर क्लेम प्रक्रिया पूरी करनी होती है। RBI ने इस पहल से वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है तथा लाखों करोड़ रुपए लंबित राशि को वापस लाना चाहती है।

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