1 अगस्त से बैंकों में 5 लाख रुपये से अधिक वैल्यू वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू हो चुका है। जिन चेक पर पॉजिटिव पे कंफर्मेशन नहीं होगा, उन चेक को बैंक वापिस लौटा सकते हैं। बैंक ऐसे चेक को क्लीयर नहीं करेंगे। 1 जनवरी 2021 से सभी बैंकों को PPS सिस्टम चेक पेमेंट (कैश, ट्रांसफर, क्लीयरिंग) लागू करने के लिए कहा गया था। हालांकि, अभी तक सभी बैंक इस सिस्टम को लागू नहीं कर पाए हैं लेकिन 1 अगस्त 2022 से ज्यादातर बैंकों ने ग्राहकों के लिए PPS रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है।