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आज से रुपये-पैसे से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं, इन्हें ठीक तरह से समझ लें नहीं तो होगा नुकसान

1 नवंबर से म्यूचुअल फंड की स्कीमें भी इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े SEBI के नियमों के तहत आ गई हैं।इसका मतलब है कि अब म्यूचुअल फंड हाउस के सीनियर अफसर म्यूचुअल फंड की अपनी यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे अगर उनके पास फर्म या स्कीम से जुड़ी कोई गोपनीय जानकारी होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 01, 2024 पर 9:57 AM
आज से रुपये-पैसे से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं, इन्हें ठीक तरह से समझ लें नहीं तो होगा नुकसान
ICICI Bank ने अपने क्रेडिट कार्ड्स के नियम और शर्तों में बदलाव किया है। नए नियम 15 नवंबर से लागू हो जाएंगे।

आज यानी 1 नवंबर से पैसे-रुपये से जुड़े कुछ नियम लागू हो गए हैं। कुछ नियम 15 नवंबर से लागू होंगे। इनका आप पर भी असर पड़ेगा। इनमें सेबी, आरबीआई और बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं। सेबी के नियम का मकसद इनसाइडर ट्रेडिंग पर अंकुश लगाना है। आरबीआई ने एस्क्रो अकाउंट्स से जुड़े एनबीएफसी-पी2पी लेंडिंग के नियमों को सख्त कर दिया है। उधर आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड्स के नियमों में बदलाव किए हैं। कुछ बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। मनीकंट्रोल आपको इन नए नियमों के बारे में विस्तार से बता रहा है।

म्यूचुअल फंडों पर भी लागू होंगे इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियम

1 नवंबर से म्यूचुअल फंड की स्कीमें भी इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े SEBI के नियमों के तहत आ गई हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के हित को ध्यान में रख यह नया नियम बनाया है। इसका मतलब है कि अब म्यूचुअल फंड हाउस के सीनियर अफसर म्यूचुअल फंड की अपनी यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे अगर उनके पास फर्म या स्कीम से जुड़ी कोई गोपनीय जानकारी होगी। दरअसल, सेबी को कुछ ऐसे मामलों का पता चला था, जिसमें फंड मैनेजर्स के गलत फैसले की वजह से स्कीम की नेट एसेट वैल्यू (NAV) में तेज गिरावट आई थी। इससे स्कीम के निवेशकों को लॉस हुआ था। उधर, म्यूचुअल फंड्स के सीनियर अफसरों ने एनएवी घटने की आशंका को देखते हुए पहले ही अपनी यूनिट्स बेच दी थीं।

इनसाइडर ट्रेडिंग के नए नियम लागू होने के बाद अब म्यूचुअल फंड्स के सीनियर अफसर, बोर्ड मेंबर्स, स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर्स, बैंकर्स और कंसल्टेंट्स इसके दायरे में आ गए हैं। इन लोगों को कनेक्टेड पर्सन माना गया है। नए नियम से म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों में इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगेगी। इससे निवेशकों के हितों की सुरक्षा होगी।

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