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SEBI News: अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ ब्रोकर्स और दूसरे MIIs के करार को लेकर आई SEBI की सफाई

सेबी ने आज आई अपनी सफाई में कहा है कि “another person” में सिर्फ एजुकेशन में लगे लोग शामिल नहीं है। बशर्ते ऐसे लोग शेयर पर कॉल या रिटर्न का वादा ना करते हों

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 30, 2025 पर 1:00 PM
SEBI News: अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ ब्रोकर्स और दूसरे MIIs के करार को लेकर आई SEBI की सफाई
पिछले साल 29 अगस्त को SEBI ने सर्कुलर जारी किया था। इसमें किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के साथ करार पर रोक लगाई गई थी

SEBI News: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ ब्रोकर्स और दूसरे MIIs के करार को लेकर अपनी सफाई जारी की है। क्या है पूरा मामला ये बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आशीष वर्मा ने कहा कि अनरजिस्टर्ड लोगों के ब्रोकर्स से करार पर सेबी की सफाई आई है। पिछले साल 29 अगस्त को SEBI ने सर्कुलर जारी किया था। इसमें किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के साथ करार पर रोक लगाई गई थी। सेबी ने आज इस सर्कुलर में दिए गए “another person” को लेकर सफाई दी है।

क्या है SEBI की सफाई?

सेबी ने आज आई अपनी सफाई में कहा है कि “another person” में अब इंवेस्टर्स के एजुकेशन में लगे लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ऐसे लोगों को शेयर पर कॉल या रिटर्न का वादा नहीं करना चाहिए। सेबी ने करार कर सकने वाले व्यक्तियों को लेकर विस्तार से गाइडलाइंस जारी की है।

ऐसे में अगर आप सिर्फ निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करने के काम में लगे हुए हैं तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ करार कर सकते हैं। ये बातें सेबी के पिछले सर्कुलर में स्पष्ट नहीं की गई थी। जिसकी वजह सब ये मान कर चल रहे थे कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो किसी भी ब्रोकर के साथ करार नहीं कर सकते और सोशल मीडिया गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते।

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