शादी में गिफ्ट में गोल्ड ज्वेलरी देने की परंपरा रही है। माता-पिता के अलावा दूसरे रिश्तेदार दुल्हन को उपहार में गोल्ड ज्वेलरी देते हैं। सवाल है कि गिफ्ट में मिले गोल्ड पर टैक्स के नियम क्या हैं? आम तौर पर किसी से मिले पैसे या प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है। इसे टैक्सपेयर्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में 'अन्य स्रोत से आय' के रूप में दिखाना जरूरी होता है। लेकिन, अच्छी बात यह है कि शादी में मिले गोल्ड पर टैक्स नहीं लगता है। टैक्सबडी डॉटकॉम के फाउंडर सुजीत बांगर ने कहा कि शादी में मिले किसी गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। ये गिफ्ट ज्वेलरी, कोई चीज, बरतन, फर्नीचर आदि हो सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(X) के तहत शादी के मौके पर दुल्हन को मिला स्त्रीधन टैक्स के दायरे में नहीं आता है।