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Tax Savings: जल्दबाजी में टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट करने जा रहे हैं? इन 5 गलतियों से बचें

Tax saving investment: 31 मार्च तक किए गए टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट पर ही आप इस वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वक्त डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। अभी इस डेडलाइन में करीब 10-11 दिन का समय बचा है। इसलिए आपको सोचसमझकर टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट करने की जरूरत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 19, 2024 पर 2:52 PM
Tax Savings: जल्दबाजी में टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट करने जा रहे हैं? इन 5 गलतियों से बचें
टैक्स-सेविंग्स के लिए इनवेस्टमेंट से पहले अपने पर्सनल फाइनेंस को रिव्यू करना बहुत जरूरी है।

Tax Savings: कई टैक्सपेयर्स अंतिम समय में टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट करते हैं। 31 मार्च तक टैक्स-सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने पर ही डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत मिलती है। जल्दबाजी में टैक्स-सेविंग्स करने में गलतियां होने की आशंका होती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स नए वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही टैक्स-सेविंग्स प्लान बना लेने की सलाह देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि टैक्स-सेविंग्स में कई ऐसे निवेश होते हैं जो लंबी अवधि के होते हैं। इसलिए उनमें सोचसमझकर निवेश करना जरूरी है।

मनीकंट्रोल आपको ऐसी 5 गलतियों के बारे में बता रहा है, जो अक्सर जल्दबाजी में टैक्स-सेविंग्स में होती है:

1. इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सेक्शन 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। इसके अलावा सेक्शन 80सीसीडी (1B) के तहत एनपीएस कंट्रिब्यूशन पर अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्थ पॉलिसी, बच्चों की ट्यूशन फीस और एजुकेशन-होम लोन पर डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा मिलती है। इसलिए अगर आप 31 मार्च से पहले टैक्स-सेविंग्स करने जा रहे हैं तो आपको एक बार यह चेक कर लेना चाहिए कि आपने इनमें से किसका फायदा उठा लिया है। यह भी देखने की जरूरत है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही है।

2. डिडक्शन क्लेम करने के लिए कई लोग तय सीमा से ज्यादा इनवेस्टमेंट कर देते हैं। उदाहरण के लिए सेक्शन 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शन की इजाजत है। इसके तहत करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। दो बच्चों की ट्यूशन फीस भी इसी सेक्शन के तहत आती है। इसलिए आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है कि आप 80सी का फायदा उठाने के लिए 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं कर दें। अगर बच्चों की ट्यूशन फीस का पेमेंट आप करते हैं तो आपको सबसे पहले 1.5 लाख रुपये में से उसे घटाने के बाद बाकी इनवेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए।

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