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ITR फाइलिंग से पहले क्या आपने फॉर्म 26AS चेक कर लिया है, जानिए गलती मिलने पर कैसे होगा करेक्शन

फॉर्म 26एएस में एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम से काटे गए TDS अमांउट और उसे सरकार के पास जमा करने की जानकारी होती है। कंपनी काटे गए अमाउंट को आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास जमा करती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 10, 2022 पर 11:20 AM
ITR फाइलिंग से पहले क्या आपने फॉर्म 26AS चेक कर लिया है, जानिए गलती मिलने पर कैसे होगा करेक्शन
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स में फॉर्म 26एएस भी शामिल है।

Income Tax Return फाइल करने से पहले आपको Form 16 को एक बार चेक कर लेना चाहिए। यह भी चेक करना जरूरी है कि टीडीएस सर्टिफिकेट में दिया गया TDS का अमाउंट फॉर्म 26AM में शामिल है या नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स में फॉर्म 26एएस भी शामिल है।

फॉर्म 26एएस में एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम से काटे गए TDS अमांउट और उसे सरकार के पास जमा करने की जानकारी होती है। कंपनी काटे गए अमाउंट को आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास जमा करती है। फॉर्म 26एएस में सैलरी के अलावा बैंक की तरफ से इंटरेस्ट इनकम पर काटे गए TDS और आपकी तरह से जमा एडवान्स टैक्स की जानकारी भी होती है।

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की गाड़ी खरीदते हैं तो डीलर के लिए आपसे TCS (Tax Collected at Source) काटना जरूरी है। आप जो कुल अमाउंट चुकाते हैं उसका एक फीसदी TCS के रूप में कलेक्ट किया जाता है। इसके एवज में डीलर को आपको फॉर्म 27डी जारी करेगा। आपसे लिए गए TCS अमाउंट की जानकारी भी Form 26AS में होती है।

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