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Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इनकम टैक्स में मिलती है बंपर छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Electric Vehicles की खरीद पर ना सिर्फ पेट्रोल-डीजल बचा सकते हैं, बल्कि आपके पास इनकम टैक्स में भी भारी भरकम छूट हासिल कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 26, 2022 पर 10:37 AM
Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इनकम टैक्स में मिलती है बंपर छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदा
लोन के ब्याज पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

Electric Vehicle: अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन (Electronic Vehicle) लेने जा रहें हैं, तो आप के लिए एक खुशखबरी है। इलेक्ट्रानिक व्हीकल कार या स्कूटर खरीदने से आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। लिहाजा स्मार्ट शॉपिंग करना बेहतर है। केंद्रीय बजट 2019 के मुताबिक, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए टैक्स में प्रोत्साहन देने का ऐलान किया था। सरकार ने यह भी कहा कि सभी रजिस्टर्ड वाहन इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत छूट दी गई है।

जानिए कितना होगा फायदा

पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके और कच्चे तेल पर होने वाले खरबों रुपये के खर्च पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास इलेक्ट्रिक वाहनों का शानदार विकल्प मौजूद है। ऐसे में इस पर लाभ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। सरकार ने इसके लिए एक नया सेक्शन बनाया है। जिसमें इन वाहनों के लिए जारी लोन पर 80EEB के तहत टैक्स में छूट दी जाएगी। यहां ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 1,50,000 रुपये तक इनकम टैक्स बचाने का मौका मिलेगा। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि यह छूट सिर्फ लोन के ब्याज पर मिलती है न कि प्रिंसिपल लोन अमाउंट पर।

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कैसे मिलेगा लाभ

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