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GST Reform : तंबाकू और सिगरेट पर GST में हो सकती है काफी सख्ती, टैक्स चोरी रोकने के लिए हो सकता है ये उपाय

GST Reform : सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल सिन गुड्स पर काफी सख्त नजरिया अपना सकता है। पान मसाला, चबाने वाली तंबाकू और सिगरेट पर जीएसटी में काफी सख्ती हो सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 03, 2025 पर 3:05 PM
GST Reform : तंबाकू और सिगरेट पर GST में हो सकती है काफी सख्ती, टैक्स चोरी रोकने के लिए हो सकता है ये उपाय
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अब तंबाकू प्रोडक्ट के एमआरपी पर जाएसटी लगाया जा सकता है

GST Reform : GST में बड़े रिफॉर्म का काउंटडाउन शुरू गय है। GST काउंसिल की दो दिनों की बैठक शुरू हो गई है। इसमें जीएसटी के 5 फीसदी और 18 फीसदी के दो स्लैब रखने के केंद्र के प्रस्ताव पर होगा। विचार, ऑटो, इंश्योरेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। वहीं तंबाकू, सिगरेट पर सख्ती बढ़ सकती है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल सिन गुड्स पर काफी सख्त नजरिया अपना सकता है। पान मसाला, चबाने वाली तंबाकू और सिगरेट पर जीएसटी में काफी सख्ती हो सकती है। अभी तक ट्रांजेक्शन वैल्यू यानी जिस रेट पर डीलर रिटेलर को सामान बेचता था उस पर जीएसटी लगाया जाता था। उसके ऊपर सेस भी लगाया जाता था।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अब तंबाकू प्रोडक्ट के एमआरपी पर जाएसटी लगाया जा सकता है। यानी अब तंबाकू प्रोडक्ट के डिब्बे पर लिखे अधिकतम रिटेल प्राइस पर 40 फीसदी जीएसटी के साथ सेस लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अब जीएसटी लगाने की वैल्यू पर काफी सख्ती बरती जा रही है।

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