लोगों को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। रिटर्न भरते समय हर कोई टैक्स बचाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू परिवारों को अलग से टैक्स छूट मिलती है? ये छूट किसी खास परिवार के लिए नहीं है, बल्कि देश का कोई भी हिंदू, जैन और सिख परिवार इसका फायदा उठा सकता है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए एक अलग प्रावधान है। कोई भी हिंदू परिवार HUF के तहत खाता खोल सकता है और उस पर किए गए लेनदेन, आय आदि को एक अलग व्यक्ति की तरह माना जाएगा।