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HUF: टैक्स बचाने का अनोखा तरीका! इसके हैं कई फायदे, ऐसे करें इस्तेमाल

इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए एक अलग प्रावधान है कोई भी हिंदू परिवार HUF के तहत खाता खोल सकता है और उस पर किए गए लेनदेन, आय आदि को एक अलग व्यक्ति की तरह माना जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड May 11, 2024 पर 11:07 PM
HUF: टैक्स बचाने का अनोखा तरीका! इसके हैं कई फायदे, ऐसे करें इस्तेमाल
टैक्स बचाना है तो इस बात का रखें ध्यान

लोगों को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। रिटर्न भरते समय हर कोई टैक्स बचाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू परिवारों को अलग से टैक्स छूट मिलती है? ये छूट किसी खास परिवार के लिए नहीं है, बल्कि देश का कोई भी हिंदू, जैन और सिख परिवार इसका फायदा उठा सकता है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए एक अलग प्रावधान है। कोई भी हिंदू परिवार HUF के तहत खाता खोल सकता है और उस पर किए गए लेनदेन, आय आदि को एक अलग व्यक्ति की तरह माना जाएगा।

HUF लाभ कैसे उठाएं?

इसके लिए आपको एक अलग पैन कार्ड बनाना होगा। इस पैन के जरिए आपको फाइनेंस से जुड़े सभी काम करने होंगे। HUF में परिवार के मुखिया को कर्ता माना जाता है। अन्य सभी परिवार के सदस्य होते हैं। जन्म या विवाह द्वारा किसी को परिवार में लाया जाता है, तो उसे भी HUF का सदस्य माना जाता है। इस तरह, आप एक व्यक्ति के रूप में HUF खाते में निवेश कर सकते हैं और टैक्स का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

HUF अधिनियम कैसे काम करता है?

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