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ITR Filings: इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया ऑफलाइन आईटीआर-2 फॉर्म, जानें कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल

ITR 2 Form: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 या अससेमेंट ईयर 2023-24 के आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-2 फॉर्म (ITR 2 Form) जारी किया है। ऐसे में जो भी टैक्सपेयर्स इस ITR-2 फॉर्म के लिए योग्य हैं, वे इनकम टैक्स विभाग वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं

Moneycontrol Newsअपडेटेड May 16, 2023 पर 8:30 PM
ITR Filings: इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया ऑफलाइन आईटीआर-2 फॉर्म, जानें कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल
आईटीआर-2 फॉर्म को कोई भी व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) भर सकता है

ITR 2 Form: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 या अससेमेंट ईयर 2023-24 के आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-2 फॉर्म (ITR 2 Form) जारी किया है। ऐसे में जो भी टैक्सपेयर्स इस ITR-2 फॉर्म के लिए योग्य हैं, वे इनकम टैक्स विभाग वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न एक प्रक्रिया है, जिसके जरिए टैक्सपेयर्स एक वित्त वर्ष में हुई अपनी कुल कमाई की जानकारी दर्ज कराते हैं। साथ ही टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न के जरिए उस वित्त वर्ष के लिए भुगतान किए गए अतिरिक्त टैक्स या कटौती के लिए रिफंड का दावा कर सकते हैं।

ITR-2 फॉर्म किसके लिए है?

आईटीआर-2 उन सभी व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) की ओर से दाखिल किया जा सकता है, फिर चाहें वे प्रवासी हो या अप्रवासी हों, जिनकी आय का स्रोत निम्नलिखित है-

- सैलरी या पेंशन

- एक या एक से अधिक घरों से आने वाली आय

- निवेश पर मिलने वाली आय

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