Get App

ITR Filing: नए टैक्स रीजीम में भी हैं डिडक्शन और रिबेट, जानिए कैसे उठाएं लाभ

ITR Filing: 1 अप्रैल 2024 से नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट है, जिसमें कम टैक्स रेट के साथ कुछ सीमित लेकिन उपयोगी छूटें और रिबेट्स मिलती हैं। ITR फाइल करते समय इनका सही इस्तेमाल टैक्स बचाने में मदद कर सकता है।

Suneel Kumarअपडेटेड Apr 20, 2025 पर 5:48 PM
ITR Filing: नए टैक्स रीजीम में भी हैं डिडक्शन और रिबेट, जानिए कैसे उठाएं लाभ
न्यू टैक्स रीजीम में सेक्शन 80CCH के तहत भी टैक्स छूट मिलती है।

ITR Filing: न्यू टैक्स रीजीम (new tax regime) 1 अप्रैल 2024 से डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बन चुकी है। अब अगर कोई करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनाना चाहता है, तो उसे हर साल फॉर्म 10-IEA भरना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि नई टैक्स व्यवस्था सरल, पारदर्शी और कम टैक्स रेट वाली है। हालांकि, अभी भी बहुत से लोग ओल्ड टैक्स रीजीम में हैं, क्योंकि उसमें मिलने वाली छूटों और कटौतियों की लिस्ट लंबी है। लेकिन, न्यू टैक्स रीजीम में भी कुछ टैक्स डिडक्शन और रिबेट हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते।

नई टैक्स व्यवस्था में क्या मिलता है?

न्यू टैक्स रीजीम में बेशक HRA, LTA, 80C, होम लोन ब्याज जैसी लोकप्रिय छूटें नहीं हैं, लेकिन कुछ अहम डिडक्शन और एक बड़ा टैक्स रिबेट अब भी मौजूद हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं:

₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन

सब समाचार

+ और भी पढ़ें