ITR Filing: न्यू टैक्स रीजीम (new tax regime) 1 अप्रैल 2024 से डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बन चुकी है। अब अगर कोई करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनाना चाहता है, तो उसे हर साल फॉर्म 10-IEA भरना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि नई टैक्स व्यवस्था सरल, पारदर्शी और कम टैक्स रेट वाली है। हालांकि, अभी भी बहुत से लोग ओल्ड टैक्स रीजीम में हैं, क्योंकि उसमें मिलने वाली छूटों और कटौतियों की लिस्ट लंबी है। लेकिन, न्यू टैक्स रीजीम में भी कुछ टैक्स डिडक्शन और रिबेट हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते।