सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) या क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) लागू करने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए सभी क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी TDS लगाने का प्रस्ताव रखा था। बता दें कि वित्त मंत्री ने इसके साथ क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) सहित सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का भी ऐलान किया था।