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TDS On Crypto: 1 जुलाई से हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर लगेगा TDS, इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया गाइडलाइंस, यहां जानिए नियम

CBDT ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) या क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) लागू करने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2022 पर 12:18 AM
TDS On Crypto: 1 जुलाई से हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर लगेगा TDS, इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया गाइडलाइंस, यहां जानिए नियम
10,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर लगेगा 1% टीडीएस

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) या क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) लागू करने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए सभी क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी TDS लगाने का प्रस्ताव रखा था। बता दें कि वित्त मंत्री ने इसके साथ क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) सहित सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का भी ऐलान किया था।

सीबीडीडी ने बताया कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को टीडीएस कटौती से जुड़ी विस्तृत जानकारियों को अब आयकर विभाग के साथ शेयर करना होगा। इसके तहत उन्हें ट्रांजैक्शन की तारीख से लेकर पेमेंट के तरीके के बारे में भी बताना होगा।

क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर टीडीएस लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194एस को जोड़ा है। इसके तहत 1 जुलाई से एक साल में 10,000 रुपये से अधिक की डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के पेमेंट पर 1 फीसदी टैक्स डिडेक्टेड एट सोर्स (TDS) लगाया जाएगा।

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