इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 'विवाद से विश्वास' स्कीम 2024 का फायदा 30 अप्रैल तक उठाया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कहा है कि इस स्कीम के तहत डेक्लरेशन फाइल करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल होगी। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स पर किसी तरह का टैक्स बकाया का मामला है तो उसे इसके सेटलमेंट के लिए अंतिम तारीख से पहले टैक्स अथॉरिटी के पास डेक्लरेशन सब्मिट करना होगा।