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vivad se vishwas scheme: 'विवाद से विश्वास' स्कीम का फायदा 30 अप्रैल तक उठा सकते हैं टैक्सपेयर्स, जानिए क्या है यह स्कीम

CBDT ने इस बारे में 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे आधिकारिक Gazette Portal पर देखा जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दी है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Apr 10, 2025 पर 11:42 AM
vivad se vishwas scheme: 'विवाद से विश्वास' स्कीम का फायदा 30 अप्रैल तक उठा सकते हैं टैक्सपेयर्स, जानिए क्या है यह स्कीम
इस विवाद से विश्वास स्कीम को VSV 2.0 भी कहा जाता है। यह स्कीम 1 अक्टूबर, 2024 को खुली थी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 'विवाद से विश्वास' स्कीम 2024 का फायदा 30 अप्रैल तक उठाया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कहा है कि इस स्कीम के तहत डेक्लरेशन फाइल करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल होगी। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स पर किसी तरह का टैक्स बकाया का मामला है तो उसे इसके सेटलमेंट के लिए अंतिम तारीख से पहले टैक्स अथॉरिटी के पास डेक्लरेशन सब्मिट करना होगा।

सीबीडीटी ने 8 अप्रैल को जारी किया नोटिफिकेशन

CBDT ने इस बारे में 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे आधिकारिक Gazette Portal पर देखा जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दी है। उसने X पर एक पोस्ट किया है, जिसमें विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad se Vishwas scheme) का फायदा उठाने के लिए अंतिम तारीख बताई गई है। सरकार ने टैक्स के विवादित मामलों के निपटारे के लिए यह स्कीम शुरू की थी।

1 अक्टूबर, 2024 को खुली थी यह स्कीम 

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