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बैंकिंग या पेमेंट से जुड़ी शिकायतों के लिए क्या करें? जानें ईमेल, एड्रेस, ट्रैकिंग सिस्टम और जरूरी नियम

अगर आपको बैंक या वित्तीय संस्था से शिकायत करनी है और समाधान नहीं मिल रहा, तो RBI Ombudsman आपके लिए सबसे बड़ा सहारा है। शिकायत दर्ज करने से लेकर उसकी स्थिति ट्रैक करने तक, RBI ने ईमेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ऑनलाइन पोर्टल जैसी कई सुविधाएं दी हैं।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Jan 31, 2026 पर 4:01 PM
बैंकिंग या पेमेंट से जुड़ी शिकायतों के लिए क्या करें? जानें ईमेल, एड्रेस, ट्रैकिंग सिस्टम और जरूरी नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए Ombudsman Scheme लागू की है। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए है जिन्हें बैंक, NBFC या प्रीपेड वॉलेट कंपनियों से जुड़ी सेवाओं में समस्या आती है और समाधान नहीं मिलता। ऐसे मामलों में ग्राहक सीधे RBI Ombudsman से संपर्क कर सकते हैं। यह व्यवस्था ग्राहकों को न्याय दिलाने और बैंकिंग सेवाओं को जवाबदेह बनाने का एक मजबूत माध्यम है।

शिकायत दर्ज करने के विकल्प

ग्राहक अपनी शिकायतें कई तरीकों से दर्ज कर सकते हैं।

- ईमेल और ऑनलाइन पोर्टल: RBI ने एक आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध कराया है, जहां शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। ईमेल के जरिए भी शिकायत भेजना संभव है।

- ऑफलाइन माध्यम: ग्राहक लिखित शिकायत RBI Ombudsman के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज सकते हैं। हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं।

- कॉन्टैक्ट नंबर: हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है।

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