ITR Filing 2025: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब यह 31 जुलाई के बजाय 15 सितंबर 2025 होगी। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, जिन करदाताओं को इनकम टैक्स रिफंड मिलना है, उन्हें ब्याज के रूप में अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। हालांकि, यह लाभ कुछ शर्तों पर निर्भर होगा।