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16 अगस्त तक दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, इन चीजों पर लगा बैन, जानें क्या है नया आदेश

Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून सहित सभी सब कन्वेंशनल एरियल इंस्ट्रूमेंट की उड़ान पर रोक लगा दी है। लाल किले पर होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां राजधानी में पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 04, 2025 पर 5:29 PM
16 अगस्त तक दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, इन चीजों पर लगा बैन, जानें क्या है नया आदेश
ये आदेश दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने जारी किया है

Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा को देखते हुए कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून सहित सभी सब कन्वेंशनल एरियल इंस्ट्रूमेंट की उड़ान पर रोक लगा दी है। ये आदेश दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि 15 अगस्त के आसपास ये एरियल इंस्ट्रूमेंट दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और अहम स्थलों के लिए खतरा बन सकते हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह का पद संभालने के बाद जारी किया गया ये पहला आदेश है।

किस-किस पर लगा प्रतिबंध

इस आदेश के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन), यूएएस (मानवरहित विमान प्रणाली), माइक्रोलाइट विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरकॉफ्ट, क्वाडकॉप्टर और रिमोट से चलने वाले विमान जैसे सभी एरियल इंस्ट्रूमेंट की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध 16 अगस्त तक के लिए लगाया गया है। आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध असामाजिक और आतंकी तत्वों द्वारा पैरा-जंपिंग या हवाई हमलों जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया है।

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