अगर कोई व्यक्ति हर महीने घर का किराया 50,000 रुपये से ज्यादा देता है तो उसे इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक 2 फीसदी TDS काटना होगा। पहले 5 फीसदी टीडीएस काटना होता था। लेकिन, पिछले साल अक्टूबर से इसे घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया
अपडेटेड Apr 28, 2025 पर 07:20