Abhishek Aneja

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लेखक CA हैं

Moneycontrol Hindi

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Income Tax: हर महीने 50000 रुपये से ज्यादा घर का किराया देते हैं तो इस नियम का पालन करें, नहीं तो आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

अगर कोई व्यक्ति हर महीने घर का किराया 50,000 रुपये से ज्यादा देता है तो उसे इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक 2 फीसदी TDS काटना होगा। पहले 5 फीसदी टीडीएस काटना होता था। लेकिन, पिछले साल अक्टूबर से इसे घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया

अपडेटेड Apr 28, 2025 पर 07:20