Ritika Singh

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Consultant

Moneycontrol Hindi

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Tax Saving: सेक्शन 80C के तहत कैसे बचा सकते हैं ₹1.5 लाख तक का इनकम टैक्स, जानिए बेनिफिट की पूरी डिटेल

Income Tax Saving: पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत सेक्शन 80C के तहत एक टैक्सपेयर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्‍स डिडक्शन क्‍लेम कर सकता है। इस सेक्शन का फायदा व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रहता है

अपडेटेड Mar 16, 2025 पर 04:22 PM