सरकार ने इस साल यूनियन बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सौदों पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) बढ़ाने का ऐलान किया था। 1 अक्टूबर, 2024 से यह वृद्धि लागू हो गई है। स्टॉक मार्केट्स से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसटीटी की वजह से शेयरों में निवेश की लागत बढ़ जाती है। दरअसल, यह एक तरह का टैक्स है, जो शेयरों की खरीद और बिक्री पर लागू होता है। यह डिलीवरी आधारित स्टॉक ट्रांजेक्शन के साथ एफएंडओ सौदों पर भी लागू होता है।
