वित्त अधिनियम 2025 के तहत टीडीएस और टीसीएस से जुड़े नियमों में किए गए बदलाव आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। किराये पर टीडीएस के नियम अब पहले से ज्यादा सरल हो गए हैं। पहले सालाना 2.4 लाख रुपये से ज्यादा किराया होने पर 10 प्रतिशत टीडीएस काटना जरूरी था, लेकिन अब वित्त वर्ष 2025-26 से सालाना सीमा हटाकर मासिक सीमा लागू कर दी गई है। नए नियम के अनुसार, अगर किसी महीने का किराया 50,000 रुपये से अधिक है, तभी टीडीएस कटेगा। इसका मतलब यह है कि अब सालाना 6 लाख रुपये तक का किराया टीडीएस से मुक्त रहेगा। इससे बड़ी संख्या में टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं को राहत मिलेगी और मकान मालिकों को बिना कटौती के ज्यादा किराया मिल सकेगा, जिससे उनका कैश फ्लो बेहतर होगा। वहीं, टैक्स ऑडिट के दायरे से बाहर आने वाले व्यक्तियों और HUF के लिए किराये पर टीडीएस की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
