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Budget 2025: क्या होम लोन इंटरेस्ट, सेक्शन 80सी और एचआरए जैसे डिडक्शन नई रीजीम में भी मिलेंगे?

इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स के रेट्स कम हैं, लेकिन ज्यादातर डिडक्शन नहीं मिलते हैं। ओल्ड रीजीम में टैक्स के रेट्स ज्यादा हैं, लेकिन कई तरह के डिडक्शन मिलते हैं। इससे टैक्सपेयर्स की टैक्स लायबिलिटी घट जाती है। खासकर होम लोन लेने वालों को काफी फायदा होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 31, 2025 पर 10:37 PM
Budget 2025: क्या होम लोन इंटरेस्ट, सेक्शन 80सी और एचआरए जैसे डिडक्शन नई रीजीम में भी मिलेंगे?
सरकार ने 2020 में इनकम टैक्स की नई रीजीम की शुरुआत की थी।

Budget News 2025 :  एक फरवरी को देश की वित्तर मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 लोकसभा में पेश करेंगी। इस बार इनकम टैक्सपेयर्स बजट में होने वाले ऐलान को लेकर काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को टैक्स में कमी करेंगी। टैक्स में राहत को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम को खत्म करने का ऐलान कर सकती है। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स की नई रीजीम में कुछ डिडक्शन मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ये डिडक्शन क्या हैं।

सेक्शन 80सी

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाला डिडक्शन इनकम टैक्सपेयर्स के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह डिडक्शन सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है। सेक्शन 80सी के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। इनमें PPF, EPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक की टैक्स सेविंग्स एफडी स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा इस सेक्शन के तहत दो बच्चों तक की स्कूल की फीस पर भी डिडक्शन मिलता है। 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इससे व्यक्ति का टैक्स घट जाता है।

होम लोन पर टैक्स बेनेफिट

घर खरीदने के लिए होम लोन लेने वालों को सरकार टैक्स बेनेफिट देती है। यह टैक्स बेनेफिट इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में मिलता है। होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पर डिडक्शन मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत एक वित्त वर्ष में होम लोन के मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसकी सीमा सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा तक है। इस टैक्स बेनेफिट के चलते कई लोगों को लोन लेकर घर खरीदना फायदेमंद लगता है।

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