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Bihar Land Mutation: बिहार में दाखिल-खारिज नियम हुआ सख्त, भूमि आवेदन रिजेक्ट हुआ, तो करना होगा ये काम

Bihar land rules: बिहार सरकार ने दाखिल-खारिज मामलों में सख्ती बरतते हुए आदेश दिया है कि अंचलाधिकारी द्वारा एक बार अस्वीकृत भूमि आवेदन को अब दोबारा उसी स्तर से स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी; केवल DCLR कोर्ट में अपील होगी।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jul 03, 2025 पर 7:34 PM
Bihar Land Mutation: बिहार में दाखिल-खारिज नियम हुआ सख्त, भूमि आवेदन रिजेक्ट हुआ, तो करना होगा ये काम
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब अस्वीकृत आवेदनों की दोबारा सुनवाई अंचल स्तर पर नहीं की जाएगी।

Bihar Land Mutation: राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भूमि दाखिल-खारिज प्रक्रिया में बढ़ती अनियमितताओं को देखते हुए सख्त कदम उठाया है। अब किसी भूमि आवेदन को अंचलाधिकारी (CO) द्वारा एक बार अस्वीकृत किए जाने के बाद उसी स्तर से दोबारा स्वीकृत करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल उच्च राजस्व प्राधिकारी यानी DCLR कोर्ट ही अपील सुन सकेगा।

CO स्तर से दोबारा स्वीकृति पर पूरी तरह रोक

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब अस्वीकृत आवेदनों की दोबारा सुनवाई अंचल स्तर पर नहीं की जाएगी। पहले चरण में ही राजस्व कर्मचारी खाता-खेसरा, केवाला और खरीदार की जांच के आधार पर अंचलाधिकारी को अस्वीकृति की अनुशंसा देंगे। इसके बाद CO आवेदक को DCLR कोर्ट में अपील की सलाह देते हुए मामला बंद करेंगे।

सचिव ने सभी जिलों को जारी किया निर्देश

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