Bihar Land Mutation: राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भूमि दाखिल-खारिज प्रक्रिया में बढ़ती अनियमितताओं को देखते हुए सख्त कदम उठाया है। अब किसी भूमि आवेदन को अंचलाधिकारी (CO) द्वारा एक बार अस्वीकृत किए जाने के बाद उसी स्तर से दोबारा स्वीकृत करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल उच्च राजस्व प्राधिकारी यानी DCLR कोर्ट ही अपील सुन सकेगा।