Bihar Election 2025: निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, पत्रकारों और सर्विस वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा देने की घोषणा की है। चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (C) के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
