Bihar Elections 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 सितंबर) को बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए और समय देने से इनकार कर दिया। साथ ही इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते अविश्वास की ओर भी इशारा किया। यह आदेश भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा यह दलील दिए जाने के बाद आया है कि वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद और नामांकन दाखिल होने तक दावे और आपत्तियां दायर की जा सकती हैं। बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की मांग को लेकर आवेदन दायर करने के लिए निर्धारित एक महीने की अवधि सोमवार 1 सितंबर को खत्म हो रही है।