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'कुछ नेता बिहार SIR के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं': चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के आरोपों को बताया 'भारत के संविधान का अपमान', पढ़ें- बड़ी बातें

ECI Press Conference: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार (17 अगस्त) को कहा कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष, सभी समकक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से होता है, फिर चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Aug 17, 2025 पर 4:43 PM
'कुछ नेता बिहार SIR के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं': चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के आरोपों को बताया 'भारत के संविधान का अपमान', पढ़ें- बड़ी बातें
ECI Press Conference: चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी आरोपों का जवाब दिया

ECI Press Conference: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों और बिहार में जारी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार (17 अगस्त) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना अपने आप में एक असामान्य बात है। इस दौरान चुनाव आयोग ने विपक्ष नेताओं के सभी आरोपों का जवाब दिया। चीफ इलेक्शन कमिशन ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। चुनाव प्राधिकरण के समक्ष सत्तारूढ़ और विपक्षी दल समान हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष, सभी समकक्ष हैं।  उन्होंने कहा, "हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से होता है, फिर चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है।" उन्होंने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। मतदाता के रूप में नामांकन कराना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा, "हर राजनीतिक दल को वोटर लिस्ट की पूरी जानकारी दी जाती है लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं।" मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर कहा कि सात दिन में आरोप लगाने वालों को हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी पड़ेगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार, केवल भारत के नागरिक ही विधायक, सांसद का चुनाव कर सकते हैं। किसी अन्य देश के नागरिकों को यह अधिकार नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने गणना फॉर्म भरा है, तो SIR प्रक्रिया में उनकी पात्रता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं, जिनकी 30 सितंबर तक पूरी जांच होगी और ऐसे केस में गहन जांच के दौरान ऐसे लोग पाए जाएंगे जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा।"

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