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Delhi Excise Policy Amendment: दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में किया बड़ा बदलाव, भंडारण सीमा बढ़ाई

Delhi Excise Policy Amendment: दिल्ली सरकार ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव किया है। इसके तहत दिल्ली आबकारी नियम, 2010 में संशोधन किया गया है। इस बदलाव में स्पेशल डिनैचर्ड स्पिरिट को रखने और इस्तेमाल की सीमा बढ़ाई गई है।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Dec 23, 2025 पर 10:57 AM
Delhi Excise Policy Amendment: दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में किया बड़ा बदलाव, भंडारण सीमा बढ़ाई
दिल्ली आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव, स्पेशल स्पिरिट और चर्च वाइन की सीमा बढ़ी

Delhi Excise Policy Amendment: दिल्ली सरकार ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव किया है। इसके तहत दिल्ली आबकारी नियम, 2010 में संशोधन किया गया है। इस बदलाव में स्पेशल डिनैचर्ड स्पिरिट को रखने और इस्तेमाल की सीमा बढ़ाई गई है। साथ ही, चर्च में उपयोग होने वाली सैक्रामेंटल वाइन से जुड़े नियमों का दायरा भी बढ़ाया गया है, ताकि इसके इस्तेमाल को लेकर ज्यादा स्पष्ट व्यवस्था हो सके।

वित्त विभाग द्वारा 22 दिसंबर, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, ये संशोधन दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 81(1) के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल की स्वीकृति से किए गए हैं। इसके साथ ही ये बदलाव आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

नियम 33 और 78 के अंतर्गत स्पेशल डिनैचर्ड स्पिरिट से संबंधित परमिटों को नियंत्रित करने वाले प्रपत्र पी-6 में संशोधन के तहत, लाइसेंस प्राप्त परिसरों में एक समय में संग्रहित की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा 6,744 किलोलीटर से बढ़ाकर 15,000 किलोलीटर कर दी गई है।

परमिट धारकों के लिए सालाना अधिकृत भंडारण सीमा लगभग दोगुनी कर दी गई है, जो 64,000 किलोलीटर से बढ़कर 1,20,000 किलोलीटर हो गई है।

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